(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज आए कोरोना के 5100 नए केस, जानें- नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन में क्या है?
Night Curfew In Delhi: दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच आज से 30 अप्रैल तक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 5100 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 17 मरीजों की मौत हुई है. 27 नवंबर के बाद आज पहली बार 1 दिन में 5000 से ज्यादा मामले आए हैं.
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नये मामले सामने आये थे और 15 लोगों की मौत हुई थी. दिल्ली में अब तक 6,85,062 लोग संक्रमित हुए हैं और 11,113 मरीजों की मौत हुई है.
आज ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लगाने की घोषणा की. इसके मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहेगा.
????Delhi Health Bulletin - 6th April 2021????#DelhiFightsCorona pic.twitter.com/Hx6SHpu7MY
— CMO Delhi (@CMODelhi) April 6, 2021
क्या है गाइडलाइन? कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है. आदेश के अनुसार, ‘‘नाइट कर्फ्यू में केवल आपातकालीन कदम के तौर पर आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं की अनुमति होगी.’’
गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी.
जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी.
डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी.
इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा.