मुंबई: मुंबई में आज से 15 जुलाई तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी रात में 9 से सुबह 5 बजे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं सुबह 5 से रात 9 बजे तक ग़ैर जरुरी काम के लिए मुंबईवासी केवल 2 किमी के दायरे में जा सकेंगे.
मुंबई पुलिस ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करके मुंबई में नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं. मुंबई पुलिस के इस आदेश के मुताबिक़ मुंबई में कोरोना संक्रमण का ख़तरा अब भी बना हुआ. इस महामारी को रोकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति के बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है. मुंबई में बने कंटेनमेंट ज़ोन में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और मेडिकल इमरजेंसी को ही अनुमति दी गई है.
वहीं नाइट कर्फ़्यू के आदेश लागू करते हुए कहा गया कि मुंबई शहर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एक या एक से अधिक व्यक्तियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है.
मेडिकल इमरजेंसी और इन इमरजेंसी सर्विस- सरकारी दफ़्तर, अस्पताल, मेडिकल, फ़ार्मा, लैब में काम करनेवाले, फल, सब्ज़ी बेचनेवाले, किराने की दुकान पर काम करनेवाले, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विस देनेवाले, मीडियाकर्मी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारी, ई कॉमर्स, होम डिलीवरी करनेवाले लोगों के साथ-साथ, ट्रक-ट्रैंपो, बंदरगाहों पर काम करनेवाले लोगों को इस आदेश में छूट दी गई है.
साथ ही सुबह 5 से रात 9 बजे तक ग़ैर जरुरी काम के लिए मुंबईवासी केवल 2 किमी के दायरे में जा सकेंगे. पुलिस के आदेशनुसार इस दिए गए समय में कोई भी व्यक्ति दुकान, मार्केट, सलून, स्पा या गार्डन जाना चाहें तो वो केवल 2 किमी की हद में ही इन कामों के लिए जा सकेंगे. यानि आप ग़ैर जरुरी कामों के लिए अपने पड़ोस तक ही जा सकेंगे.
अगर पुलिस द्वारा दिए गए इन आदेशों का पालन नहीं किया गया तो पुलिस आयपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी.
आपको बता दें कि मिशन बीगेन अगेन के तहत सरकार ने ग़ैर जरुरी कामों के लिए 2 किलोमीटर लक्ष्मण रेखा बना दी है जिसको लांघने से पुलिस कार्यवाही करेगी. पुलिस ने अब तक नियम तोड़नेवालों की 16000 से भी ज़्यादा गाड़ियां जब्त कर चुकी है.
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