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पंजाब के सभी शहरों में 1 जनवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी समारोह के लिए ये रहेगा नियम
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समयसीमा बढ़ाकर एक जनवरी करने का आदेश दिया है.
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चंडीगढ़: पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू की समयसीमा बढ़ाकर एक जनवरी करने का आदेश दिया है. राजधानी चंडीगढ़ में जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में इस बारे में जानकारी दी गई.
इससे पहले पंजाब में कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए 01 दिसंबर से 15 दिसंबर तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया था. अब मुख्यमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी शहरों में 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को शादी और अन्य समारोह में कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश भी दिए. उन्होंने निर्देश दिया कि वैवाहिक समारोहों में कड़ाई से प्रतिबंध का पालन कराया जाए और नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए.
मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में 1 जनवरी तक भीतर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में 100 और बाहर (खुले स्थान वाले) आयोजनों में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
शुक्रवार को सामने आए 549 नए मामले, 29 लोगों की मौत
बता दें कि पंजाब में बीते दिन कोरोना वायरस के 549 नए पॉजिटिव मामले सामने आए. वहीं इस दौरान संक्रमण से 29 और मरीज़ों की मौत भी हो गई. पंजाब में अब संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,59,099 हो गए हैं. मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, अब तक राज्य में कोरोना से 5,036 लोगों की मौत हो चुकी है.
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