Atul Subhash salary Dispute: सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है. अतुल की सैलरी को लेकर उनकी आरोपी पत्नी निकिता सिंघनिया ने एक बड़ा दावा किया है. दरअसल, जौनपुर फैमिली कोर्ट के एक दस्तावेज में अतुल की सैलरी का जिक्र किया गया है, जिससे अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. जहां एक तरफ अतुल ने अपनी सैलरी 80 हजार रुपये प्रति माह बताई थी. वहीं, पत्नी  निकिता ने दावा किया था कि अतुल की सैलरी ढाई लाख रुपये प्रति माह थी.





जौनपुर फैमिली कोर्ट के मुकदमा संख्या 142/2022 के दस्तावेज के अनुसार, निकिता ने दावा किया है कि उनके पति अतुल सुभाष की सालाना आय 30 लाख रुपये से अधिक है. पेज संख्या 15, प्वाइंट नंबर 49 में निकिता ने अदालत में दिए दस्तावेज़ों में दावा किया कि अतुल की मासिक सैलरी ढाई लाख रुपये से अधिक है. बता दें कि यह जानकारी कोर्ट में भरण-पोषण के लिए दी  गई याचिका का हिस्सा थी.


सैलरी पर विवाद


जौनपुर फैमिली कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, अतुल ने दावा किया था कि निकिता की इनकम मुझसे कहीं अधिक है. उन्होंने अपनी मासिक सैलरी 80 हजार रुपये बताई, जबकि निकिता की सालाना सैलरी 20 लाख रुपये से अधिक है. अतुल ने सवाल उठाया कि जब निकिता खुद इतने पैसे कमाती है तो मुझे हर महीने 40 हजार रुपये देने की जरूरत क्यों है. वहीं, निकिता के अनुसार, अतुल की वास्तविक आय उनकी घोषित सैलरी से काफी अधिक है. जौनपुर फैमिली कोर्ट ने बेटे व्योम के भरण-पोषण के लिए अतुल सुभाष को हर महीने 40,000 रुपये देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया था कि यह रकम अतुल को हर महीने की 15 तारीख से पहले निकिता को देनी होगी. 


अतुल ने किया सुसाइड


बेंगलुरु में काम करने वाले 34 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और एक लंबा वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने न्यायपालिका और ससुराल पक्ष के व्यवहार पर सवाल उठाया था. जिसके बाद अतुल के भाई विकास की शिकायत पर, पुलिस ने पत्नी निकिता, सास निशा, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया. 





ये भी पढ़ें: जिस कंपनी में नौकरी करते थे अतुल सुभाष, वहां कैसे मिलती है जॉब, कितनी योग्यता जरूरी?