फरीदाबाद:  निकिता तोमर हत्याकांड मामला में फरीदाबाद की फस्ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ़,  उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया हैं. शुक्रवार को सजा पर बहस होगी.


दोनो आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120B, 366, 511 में दोषी करार दिया है. इस मामले में तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी किया किया गया है. अज़हरुद्दीन पर तौसीफ को हथियार सप्लाई करने का आरोप था, बता दें पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे बीच सड़क पर तौसीफ ने अपने एक साथी रेहान के साथ मिलकर निकिता को सिर में गोली मार दी थी.


इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें तौसीफ पहले तो निकिता के अपहरण का प्रयास करता नज़र आता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने पर उसके सिर में गोली मारकर वहां से सफेद रंग की गाड़ी से फरार हो जाता है.  सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर लिया था.

आरोपी तौसीफ ने साल 2018 में भी निकिता का अपहरण कर निकिता पर शादी का दबाव बनाया था. निकिता के परिजनों ने FIR भी दर्ज कराई थी और पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार भी किया था. तौसीफ के परिवारवाले हाथ-पैर जोड़ने लगे और निकिता के परिवार ने मामला वापस लेते हुए समझौता कर लिया. इसके बाद भी तौसीफ ने निकिता को परेशान करना नहीं छोड़ा.


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