लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की, 29 मार्च तक हिरासत में रहेगा
नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब उसे अगली सुनवाई तक यानी 29 मार्च तक हिरासत में रहना होगा.
नई दिल्लीः भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आज बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार किया है और 29 मार्च तक हिरासत में भेज दिया है. ब्रिटेन कोर्ट के जज ने कहा कि इस बात पर विश्वास करने के व्यापक सबूत हैं कि जमानत देने पर नीरव मोदी समर्पण नहीं करेंगे.
कल लंदन में गिरफ्तार होने के बाद आज उसने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इसके चलते अब उसे 29 मार्च तक हिरासत में रहना होगा. अब इस मामले पर कोर्ट 29 मार्च को अगली सुनवाई करेगी. बता दें कि मंगलवार 19 मार्च को स्कॉटलैंड यार्ड ने नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद आज उसे ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया था.
14 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी को भारत सरकार के उसको भारत वापस लाने के प्रयासों की दिशा में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिये लंदन की एक अदालत में अपील की थी. अदालत ने अपील पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था.
Nirav Modi's bail plea rejected by London Court, to remain in custody till March 29 pic.twitter.com/1KmWUqnfr5
— ANI (@ANI) March 20, 2019
नीरव मोदी को अदालत में पेश किये जाने के बाद औपचारिक तौर पर उसके खिलाफ आरोप तय किये जाएंगे. बाद में इस मामले में भी ब्रिटेन की अदालत की उन्हीं प्रक्रियाओं का दोहराव होगा जो धोखाधड़ी एवं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अप्रैल 2017 में विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. माल्या उसके बाद से जमानत पर है.