Nirbhaya Case: दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले के चार दोषियों की फांसी को अगले आदेश तक के लिए टाल दी. चारों दोषियों को कल सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि ऐसे में जब दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका लंबित है, फांसी की सजा की तामील नहीं की जा सकती। दरअसल चार में से एक दोषी पवन गुप्ता ने आज ही राष्ट्रपति के सामने दया की अर्जी लगाई है.


निर्भया के दोषियों की फांसी रोकने का आदेश देते हुए जज ने लिखा है,"पीड़ित पक्ष के कड़े विरोध के बावजूद मुझे लगता है कि दोषी को सभी विकल्प का इस्तेमाल करने का मौका देना ही होगा. राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है. 3 मार्च को सुबह 6 बजे होने वाली फांसी अगले आदेश तक रोकी जाती है."


निर्भया की मां ने क्या कहा?


दोषियों की फांसी टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, ''जो मुजरिम चाहते हैं, वही होता है. कोर्ट को दोषियों को फांसी देने के अपने आदेश पर अमल करने में इतना समय क्यों लग रहा है? फांसी की सजा को बार-बार स्थगित करना हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है. पूरा सिस्टम अपराधियों का समर्थन करता है. मैंने हार नहीं मानी है.''


वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि आज इस देश के कानूनों ने फिर इंसाफ को हरा दिया...!


दोषियों के वकील एपी सिंह ने क्या कहा?
दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. दोषियों को तीन मार्च की सुबह छह बजे फांसी नहीं होगी. हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए और इसी आधार पर चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाई गई है.


Nirbhaya Case: दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, अगले आदेश तक पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई रोक