निर्भया मामला: केंद्र ने निचली अदालत के आदेश को HC में दी चुनौती, कल दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई
Nirbhaya case: सरकारी वकील ने कहा कि कल दोषियों ने फांसी की सजा रुकवाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्ज़ी लगाई जिसमें कोई भी ठोस कारण नहीं दिया गया था.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों को फांसी देने पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस डीएन पटेल के समक्ष पेश किया गया. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस दिया है और अब याचिका पर कल दोपहर तीन बजे सुनवाई होगी.
सरकारी वकील ने कहा कि दोषी वक्त बर्बाद करने के लिए कानून का फायदा उठा रहे हैं. सरकारी वकील ने कहा कि कल इन लोगों ने फांसी की सजा रुकवाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्ज़ी लगाई जिसमें कोई भी ठोस कारण नहीं दिया गया था. इस केस को याद किया जाएगा कि किस तरह से दोषियों ने कानून का गलत इस्तेमाल किया.
बता दें कि दोषियों को आज सुबह फांसी दी जानी थी. गृह मंत्रालय ने निचली अदालत के शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी है जिसमें दोषियों की फांसी की सजा पर तामील को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था. निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग के साथ की गयी याचिका में दोषियों मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह, महानिदेशक (कारावास) और तिहाड़ जेल के अधीक्षक को पक्ष बनाया गया है.
इसमें कहा गया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने चारों दोषियों के खिलाफ जारी फांसी की सजा के वारंट को टालने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर फैसला किया. याचिका में कहा गया कि निचली अदालत ने ‘अगले आदेश तक’ मृत्यु वारंट की तामील को टालते समय यह विचार नहीं किया कि दोषियों को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध का दोषी पाया गया है.
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