नई दिल्ली: निर्भया के हत्यारों को 18 या 19 मार्च को फांसी हो सकती है. वैसे तो यह तारीख अदालत तय करेगी की किस दिन और किस वक़्त हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकाया है. लेकिन नियमों के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से 18 या 19 मार्च को फांसी दी जा सकती है.


क्या कहते हैं नियम


नियमों के मुताबिक जब एक बार राष्ट्रपति किसी दोषी की दया याचिका खारिज करते हैं तो उसके बाद से उसको 14 दिन का वक्त और दिया जाता है अपने परिवार वालों से मिलने और अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए. इस वक्त के दौरान ही दोषी राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल रिव्यु के लिए याचिका भी लगा सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो फिर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के 14 दिन बाद दोषी को फांसी दी जा सकती है.


3 दोषियों की दया याचिका पहले ही हो चुकी है ख़ारिज


इससे पहले आज दोपहर निर्भया के हत्यारे पवन की दया याचिका को भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया. पवन से पहले मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका को राष्ट्रपति के पहले ही खारिज कर चुके थे. हालांकि अक्षय की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने एक दूसरी दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास भेजी है लेकिन उस पर विचार करना या ना करना यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है क्योंकि पहले ही अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं.

3 बार लगी डेथ वारंट पर रोक


गौरतलब है कि निर्भया के हत्यारों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तीन बार डेथ वारंट जारी कर चुकी थी लेकिन तीनों बार ही निर्भया के हत्यारे कानूनी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए डेथ वारंट पर रोक लगवाने में कामयाब रहे. लेकिन अब उनके सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं.


अभी दोषियों की क्या है स्थिति


मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं. क्योंकि अदालत उसकी सभी याचिकाएं खारिज कर चुकी है और राष्ट्रपति भी दया याचिका खारिज कर चुके हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है.विनय की क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है. और राष्ट्रपति ने दया याचिका भी खारिज कर दी है इसके बाद राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है.


अक्षय की भी क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है और उसकी एक दया याचिका भी राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं लेकिन अब उसने एक नई दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है जो अभी लंबित है. निर्भया के हत्यारे पवन की भी क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी थी और अब उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी है.


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