नई दिल्ली: निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. दोषी पवन गुप्ता ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने साथ मंडोली जेल में हुई मारपीट की घटना का हवाला दिया और कहा कि कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दे.
कोर्ट ने तिहाड़ जेल के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिशनर और एसएचओ हर्ष विहार को नोटिस जारी किया और एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी. इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
निर्भया के परिवार की वकील का दावा, अब नही काम आएंगे ये दांवपेच
हालांकि निर्भया के परिवार की वकील सीमा समृद्धि का दावा है की अब ये दांवपेच दोषियों के काम नही आएंगे. निर्भया के परिवार की वकील सीमा समृद्धि का कहना है कि दोषियो की 20 तारीख की फांसी पर कोई फर्क नही पड़ेगा. कोर्ट ने मैटर का कॉग्निजीएन्स ही नही लिया है. अब कोई कानूनी विकल्प नही है दोषियो के पास. सभी दांवपेच बेकार जाएंगे.
20 मार्च को दी जानी है दोषियों को फांसी
निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जानी है. जिसके चलते दोषी लगातार मामले को कानूनी दांवपेच में फसाकर बचने की कोशिश कर रहे है.
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