नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले में सभी चार दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जा सकती है. आज पटियाला हाउस कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी किया है. तीसरी बार है जब निचली अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है. हालांकि तीन तारीख को फांसी हो ही जाएगी इसपर सस्पेंस बरकरार है.


कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि मैं बहुत खुश नहीं हूं क्योंकि यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया गया है. हमने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है.  मुझे उम्मीद है कि दोषियों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी. वहीं दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारे पास कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं.


तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए तिहाड़ पूरी तरह से तैयार है. एक मार्च को जल्लाद आएगा.


कब-कब जारी हुआ डेथ वारंट?


बता दें कि 17 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंड जारी किया था. इसके तहत निर्भया के चारों दोषियों पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को 1 फरवरी की सुबह छह बजे फांसी होनी थी. इससे पहले 7 जनवरी को कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का आदेश दिया था.



2012 की है ये घटना


16 दिसंबर, 2012 की रात को साउथ दिल्ली में एक चलती बस में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया था. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पुलिस ने मामले में मुकेश, विनय, अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, राम सिंह और एक नाबालिग को आरोपी बनाया था.


निर्भया मामले में चार दोषी (मुकेश, विनय, अक्षय और पवन) हैं. पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है. पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है. अदालत ने निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई की है जिनमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग की गई.