निर्भया केस: दोषी के वकील का दावा- 'विनय शर्मा को दिया गया धीमा जहर', कोर्ट ने नहीं दिया कोई निर्देश
Nirbhaya case: दोषी विनय शर्मा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को धीमा जहर दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
नई दिल्ली: निर्भया मामले में सभी चार दोषियों को एक फरवरी को फांसी दी जाएगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत में कहा कि दोषी विलंब की तरकीब अपना रहे हैं. साथ ही बताया कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने मौत की सजा पाए दोषियों के वकील द्वारा मांगे सभी संबंधित दस्तावेज मुहैया करा दिए हैं.
इसी दौरान चार में से एक दोषी विनय शर्मा के वकील ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किल को धीमा जहर दिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन कोई चिकित्सा रिपोर्ट नहीं दी जा रही.
Nirbhaya case: Convict Vinay Sharma being slow poisoned and was hospitalised, but medical reports not being supplied, his lawyer tells court
— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2020
मामले में चार दोषियों में से तीन की ओर से पेश हुए वकील ने शुक्रवार को अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के अधिकारी कुछ दस्तावेज नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से उन्हें दया और सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने में देरी हो रही है. ए. पी. सिंह ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने अभी वे दस्तावेज नहीं दिए हैं जो विनय कुमार शर्मा (26) के लिए दया याचिका और अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन सिंह (25) के लिए सुधारात्मक याचिकाएं दायर करने के लिए आवश्यक हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो अन्य दोषियों विनय और मुकेश सिंह (32) की सुधारात्मक याचिकाएं खारिज कर दी थीं. राष्ट्रपति ने इस महीने की शुरुआत में मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी थी. अदालत के आदेश के अनुसार, सभी चारों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी होनी है.
पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था. उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. इस लड़की को काल्पनिक नाम ‘निर्भया’ से जाना गया.