निर्भया के दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज, आशा देवी बोलीं- आज पूरे देश को न्याय मिला
दोषियों के वकील एपी सिंह ने पवन के नाबालिग होने की दलील रखी थी.इससे पहले निर्भया के हत्यारों की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी.
नई दिल्ली: निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है. दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति ने कहा कि याचिका में हमें कोई आधार नजर नहीं आता. दोषियों के वकील एपी सिंह ने पवन के नाबालिग होने की दलील रखी थी.
निर्भया के दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को आज सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी. इस मामले में इंसाफ मिलने में सात साल से ज्यादा का वक्त लग गया.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वे आज संतुष्ट महसूस कर रही हैं. आज अंततः उनकी बेटी को न्याय मिल गया. पूरा देश इस अपराध से शर्मिंदा था. आज देश को न्याय मिला.
इससे पहले दोषियों की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
इससे पहले निर्भया के हत्यारों की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. चार में से तीन दोषी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार रात में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे. हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान जज ने अहम टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अब वह वक्त करीब आ गया है जब आप के मुवक्किल ऊपर वाले से मुलाकात करेंगे. अब और वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास अब और वक्त नहीं है आप की दलीलों को सुनने के लिए. कोर्ट ने कहा कि अब इन आखिरी घंटों में हम आपकी मदद नहीं कर सकते.
सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा कि आपने जो याचिका लगाई है इसके साथ में कोई दस्तावेज नहीं लगाए. दोषियों के वकील ने कहा कि कोरोना की वजह से फोटो कॉपी मशीन काम नहीं कर रही थी. कोर्ट ने कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि अदालत में आपकी सुनवाई नहीं होती आज ही देखिए आपकी याचिकाओं पर निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई.
दोषियों के वकील एपी सिंह ने अदालत को बताया कि अक्षय की पत्नी ने तलाक की याचिका लगा रखी है अभी उस पर सुनवाई होनी बाकी है, इसके अलावा इन लोगों के खिलाफ जो एक डकैती का केस चल रहा है उसकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है वह भी हाईकोर्ट में लंबित हैं.
कोर्ट ने कहा कि आप यह सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह चुके हैं इसमें कुछ नया नहीं है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के मामले में अंतिम फैसला आ चुका है हम उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते और यह नहीं कह सकते कि फांसी ना हो.
निचली अदालत ने गुरुवार की दोपहर दोषियों अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी. इन तीनों दोषियों के साथ मुकेश सिंह को भी शुक्रवार की सुबह यानि आज साढ़े 5 बजे फांसी दी जानी है.