नई दिल्ली: निर्भया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से एक दोषी द्वारा दायर की जाने वाली याचिकाओं की संख्या को सीमित करने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार करने की अपील की है. जिससे महिलाओं को समय पर न्याय मिल सके. उन्होंने दावा किया कि निर्भया मामले में दोषी याचिका दायर कर सजा में देरी कर चाल चल रहे हैं.


दोषी पवन ने दायर की थी याचिका


निर्भया के माता-पिता की यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. इस याचिका में उसने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने अपराध के वक्त उसके नाबालिग होने के दावे को खारिज कर दिया था.


निर्भया के पिता ने पीटीआई से कहा, "यह खुशी की बात है कि अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन जब भी हमारे मामले से जुड़ी कोई याचिका अदालत में आती है, हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं. मगर आखिर में हमें खुश खबरी ही मिलती है." वहीं निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द सजा मिलने की उम्मीद जताई है.


सुप्रीम कोर्ट से की अपील


निर्भया के पिता ने चारों दोषियों पर याचिका दायर कर सजा में देरी के लिए चाल चलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दिशा-निर्देश तैयार करने की अपील की. उन्होंने कहा, "ऐसा करने से पीड़िताओं को समय पर न्याय मिल सकेगा. यह सिर्फ निर्भया के नहीं बल्कि हमारी अन्य बेटियों के लिए भी है. हम कोर्ट से दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध करते हैं जिससे निर्भया और अन्य बेटियों को समय रहते न्याय मिल सके."


22 जनवरी को होनी थी फांसी 


बतादें कि निर्भया मामले के चारों दोषियों विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को मौत की सजा सुनाई गई थी और दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में उन्हें 22 जनवरी को फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था. हालांकि इनमें से एक द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के बाद इन सभी की फांसी टल गई थी. शुक्रवार को चारों दोषियों की मौत की सजा पर एक फरवरी को अमल करने के लिये नए सिरे से आवश्यक वारंट जारी किए गए थे. दूसरी बार मृत्यु वारंट जारी करने के बाद पवन गुप्ता ने याचिका दायर की कि वह अपराध के वक्त नाबालिग था.


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