निर्भया गैंगरेप: दोषी मुकेश ने की फांसी की तारीख पर रोक की मांग, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज
14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दो अन्य दोषियों विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. देश को झकझोर कर रख देने वाले इस कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था.
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश की तरफ से दी गई अर्जी पर सुनवाई होगी. मुकेश ने कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा है कि उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी है और जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक के लिए 22 जनवरी की फांसी की तारीख पर रोक लगाई जाए. याचिका पर आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई.
...तो 22 जनवरी को नहीं होगी फांसी?
इससे पहले इसी तरह की आज का मुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगाई थी, लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने इस पर राहत नहीं दी थी और निचली अदालत जाने को कहा था. हालांकि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने साफ कर दिया था कि अगर एक बार राष्ट्रपति दया याचिका खारिज भी कर देते हैं उसके बाद भी मौत की सजा पा चुके दोषी को 14 दिन का वक्त दिया जाता है और इसलिए 22 जनवरी को फांसी दिया जाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है.
विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज
बता दें कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दो अन्य दोषियों विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी. देश को झकझोर कर रख देने वाले इस कांड के चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था.
दिल्ली की सड़कों पर दरिंदगी
16 दिसंबर 2012 की रात को फिल्म 'लाइफ ऑफ पाई' देखकर लौट रही 23 साल की निर्भया और उसका एक दोस्त दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका इलाके में एक चार्टर्ड बस में चढ़े थे. जुर्म की नीयत से बस में घूम रहे ड्राइवर समेत 6 लोगों ने बारी-बारी से निर्भया के साथ बलात्कार किया. उसके अंग में लोहे का सरिया डाल दिया दिया. इससे उसकी आंत बाहर आ गई. इसके बाद चलती बस से दोनों को फेंक दिया.
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