नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया मामले के चार में से तीन दोषियों की मौत की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेन्द्र राणा ने अक्षय कुमार, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की मृत्युदंड पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी. याचिका में कहा गया है इनमें से एक की दूसरी दया याचिका अब भी लंबित है.
अदालत को सरकारी अभियोजक ने बताया कि दोषी अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका पर सुनवाई किए बिना उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पहली दया याचिका पर सुनवाई की गई थी और यह अब सुनवाई के योग्य नहीं है.
उन्होंने अदालत को बताया कि निर्भया मामले में दोषियों के वकील ए पी सिंह झूठी सूचना दे रहे हैं कि पवन गुप्ता की दूसरी दया याचिका लंबित है और उन्होंने कहा कि सभी दोषियों ने अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर लिया है.
सिंह ने यह भी कहा कि अक्षय की पत्नी ने बिहार की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की है जो अभी लंबित है. इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोई अन्य याचिका मौजूदा मामले के कानूनी उपाय के दायरे में नहीं आती है.
गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था. चारों दोषियों को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी.
निर्भया की मां क्या बोलीं
अदालत की तरफ से याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि अंतत: दोषियों को फांसी होगी. अब मुझे शांति मिलेगी. उन्होंने कहा, ''सात साल के बाद मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.''
निर्भया केसः नहीं चला दोषी पवन का आखिरी दांव, क्यूरेटिव याचिका SC में खारिज