'किसी को नहीं बख्शा', विजय माल्या-मेहुल और नीरव के खिलाफ क्या कदम उठाए गए? सरकार ने बताया
ED Restored Vijay Mallya Properties: वित्त मंत्री ने कहा, "यह जानना जरूरी है कि हमने आर्थिक अपराधों में किसी को नहीं बख्शा है. हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं."
ED Restored Nirav-Mehul Properties: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में मंगलवार (18 दिसंबर 2024) को लोकसभा में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने उन सभी पीड़ित लोगों की संपत्ति वापस की है जो अलग-अलग घोटाले के शिकार हुए हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ईडी ने अब तक कई घोटालों के पीड़ितों को 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस की है, जिसमें भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति की बिक्री से कई बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस की है. इसके साथ हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 1,053 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर पीड़ितों को वापस की गई है. ईडी और बैंकों ने एक साथ एक अन्य हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की संपत्ति की बिक्री के लिए मुंबई में एक विशेष अदालत का रुख किया है, जिसने नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के धन को वैध बनाया था और देश से भाग गया था.
22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसूली
लोकसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस ले ली है. मैं सिर्फ अहम मामलों का जिक्र कर रही हूं. इसमें विजय माल्या की 14,131.6 करोड़ रुपये, कुर्क की गई संपत्ति की पूरी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दी गई है. नीरव मोदी की 1,052.58 करोड़ रुपये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दिए गए हैं."
वित्त मंत्री ने कहा, "नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाला के बाद 17.47 करोड़ रुपये हासिल किए गए हैं और बैंकों को दिए गए हैं. इसी तरह एसआरएस ग्रुप से 20.15 करोड़ रुपये, रोज वैली ग्रुप से 19.40 करोड़ रुपये, सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से 185.13 करोड़ रुपये, नोहेरा शेख और अन्य (हीरा ग्रुप) से 226 करोड़ रुपये, नायडू अमृतेश रेड्डी और अन्य से 12.73 करोड़ रुपये वसूले गए."
मेहुल चोकसी से भी ईडी ने वसूले पैसे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मेहुल चोकसी और अन्य से भी 2,565.90 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. इसके अलावा नफीसा ओवरसीज और अन्य से 25.38 करोड़ रुपये वसूले गए. भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) को सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के अपने आदेश के तहत जेएसडब्ल्यू को 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस करने का आदेश दिया."
वित्त मंत्री ने कहा, "यह जानना जरूरी है कि हमने आर्थिक अपराधों में किसी को नहीं बख्शा है. हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा बैंकों में जाना है, वह वापस जाए."
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