Nithari Killings Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली-एनसीआर के सबसे चर्चित निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया. साथ ही दोनों को दोषमुक्त भी करार दिया. हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. इनमें से 12 मामलों में सुरेंद्र कोली और 2 में मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई गई थी.


दोनों दोषियों के दोषमुक्त होने पर जिस बच्ची की मौत के बाद मामले का खुलासा हुआ, उस बच्ची की मां ने एक न्यूज चैनल से कहा कि कोली और मोनिंदर सिंह दोनों को फांसी मिलनी चाहिए और दोनों ही दरिंदे हैं. उन्होंने मोदी और योगी सरकार से दोनों को फांसी देने की अपील की.


बंगाली बच्चे हो रहे थे गायब
मृतक बच्ची की मां ने कहा कि अगर दोषियों को फांसी नहीं हुई तो लोग कानून को नहीं मानेंगे. उन्होंने बताया कि 17 साल पहले इलाके से बंगाली बच्चे गायब हो रहे थे. उसके बाद जब मेरी बच्ची गायब हुई तो मैंने उसे जगह-जगह तलाश किया. 



किडनी और आंखें बेचता था मोनिंदर सिंह 
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मोनिंदर सिंह से मिली हुई थी और उनको गुमराह कर रही थी. उनके घर पर डॉक्टर भी आते थे. उन्होंने दावा किया कि यह बात गलत है कि कोली बच्चों का मांस खाता था. वह बच्चों की आंखें और किडनी बेचता था. 


'दो बोरे भर कर निकले सिर'
पीड़िता की मां ने बताया कि उनका बेटा, नंद लाल नाम के एक शख्स के साथ मोनिंदर की कोठी में कूद गए और वहां से तलाश की. इस दौरान उन्हें बच्चों के कंकाल, कपड़े और आईकार्ड मिले. उन्होंने दावा किया, "दो बोरों में सिर भरे थे, जिन्हें पुलिस ने गायब कर दिया."


कोली के खिलाफ दर्ज हुए 19 मामले
साल 2007 में सुरेंद्र कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए गए थे. हत्या, अपहरण, दुष्कर्म और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए सुरेंद्र कोली के खिलाफ पहले 19 मामले दर्ज हुए, जो बाद में घटकर 16 रह गए और फिर 14 रह गए. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को निर्दोष करार दिया.


ट्रायल कोर्ट से तीन मामलों में बरी हुआ था मोनिंदर सिंह 
पंढेर के खिलाफ निठारी कांड में कुल 6 मामले दर्ज किए गए थे. सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने उसे इनमें से तीन मामलों में पहले ही बरी कर दिया था, जबकि एक मामले में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था. अब बाकी बचे दो केस में उसको आज राहत मिल गई.  


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