नए मोटर व्हीकल एक्ट पर बोले गडकरी- जुर्माना घटाने के बाद एक्सीडेंट में मौत के जिम्मेदार होंगे राज्य
पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र ने भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है. महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इसकी जानकारी दी. कल गुजरात ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को 50% तक कम कर दिया था.
नई दिल्ली: एक सितंबर से लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बढ़े हुए जुर्माने को लेकर देश के कई राज्य विरोध में हैं. बीजेपी शासित गुजरात ने जुर्माने की दरें आधी कर दी हैं तो वहीं महाराष्ट्र ने इसे लागू करने के इनकार कर दिया है. इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज़ ने केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से बात की. गडकरी ने जुर्माना कम करने वाले और कानून ना लागू करने वालों को लेकर कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है. गडकरी ने कहा, ''जुर्माना कम करने के बाद अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो इसके जिम्मेदार राज्य सरकार है.''
उन्होंने कहा, ''दुनिया में सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा मौत भारत में होती हैं. सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश को 2 फीसदी जीडीपी का नुकसान भी होता है. जुर्माना कम करने या नया कानून लागू करने या न करने के बाद सड़क दुर्घटना में अगर लोगों की मौत कम होती है तो राज्य सरकार ज़िम्मेदार है.'' उन्होंने कहा कि दवाब में राज्य सरकारें, जुर्माना कम न करें, जुर्माना कम करना ठीक नहीं है. कानून के प्रति भय और सम्मान नहीं है.
गडकरी ने उदाहरण देते हुए कहा, ''बच्चियों के साथ बलात्कार में फांसी की सज़ा के प्रवधान किया गया. हम किसी को फांसी नहीं देना चाहते हैं लेकिन इसलिए प्रावधान किया ताकि कोई भी ऐसा न करे. अब ऐसे भी लोग है जो फांसी की सज़ा के खिलाफ है. क्या केवल लोगों की जान बचाने की जिम्मादारी भारत सरकार की है ? राज्य सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है.''
गडकरी ने कहा कि नए कानून के आने के बाद अब कोई वीआईपी नहीं है. उन्होंने कहा, ''मेरा भी चालान हुआ है, वीके सिंह का भी चालान नए एक्ट में हुआ है अब नए इंटेलिजेंस सिस्टम में कोई VIP नहीं है और सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए. 30 साल पहले 100 रुपये जनरल के लिए जुर्माना था, अब 300 रुपये जनरल चालान है. आप बताओ 100 रुपये की कीमत आज 30 साल बाद क्या रह गयी है?''
यहां देखें नितिन गडकरी से एक्सक्लुसिव बातचीत