मोटर व्हीकल एक्ट: परिवहन मंत्री गडकरी बोले- 'ओवरस्पीडिंग को लेकर मेरा भी कटा है चालान'
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि लोगों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कड़े ट्रैफिक नियमों को होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि ओवरस्पीडिंग को लेकर उनका भी एक बार चालान हो चुका है.
मुंबई: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) के तहत बढ़ाए गए जुर्माने की राशि को सही ठहराया है. उन्होंने दुर्घटनाओं को कम करने और सड़कों पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए इस एक्ट को जरूरी बताया है. केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ ही कहा कि उनका भी ओवरस्पीडिंग को लेकर चालान हो चुका है. इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि गाड़ी उनके नाम पर थी इसलिए बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए उन्हें चालान किया गया था.
मोदी सरकार-2 के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "लोग भारी जुर्माने को लेकर शिकायत कर रहे हैं. यहां तक कि मुझ पर भी बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग को लेकर जुर्माना लग चुका है, क्योंकि कार मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है." उन्होंने कहा, "अब नए एमवी एक्ट के तहत सड़क के ठेकेदारों और वाहन निर्माताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा. हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 1.5 लाख लोग मरते हैं और दो से तीन लाख लोग पंगु हो जाते हैं."
दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह खराब सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वजह से है. उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर 786 'ब्लैक स्पॉट' या खतरनाक जगहों को सही करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. नितिन गडकरी ने कहा कि इससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. बता दें कि सरकार ने संशोधित मोटर वाहन जारी किया है. इसके तहत ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि काफी बढ़ा दी गई है.
यह भी पढ़ें-
अनोखी पहल: असम के एक स्कूल में फीस के बदले लिया जाता है प्लास्टिक का कचरा
IN DETAIL: मंदी के मौसम में SBI ने कर्ज पर घटाई ब्याज दर, आज से लागू होगी कटौती
UNHRC की बैठक: आज आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे पर दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब
झारखंड: बाबूलाल मरांडी और लालू यादव की पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती कांग्रेस, ये है वजह