Seatbelt New Rule: केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सीट बेल्ट को लेकर एक और ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब कार में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी होगी यानी कि अब कार के पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. 


न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है. ट्रैफिक पुलिस भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.


सीटबेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा जुर्मा 


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साइरस मिस्त्री दुर्घटना के कारण, मैंने तय किया है कि पिछली सीट में सीट बेल्ट के लिए अलार्म होगा जैसे यह ड्राइवर सीट के लिए है.  उन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में मंगलवार को कहा कि कार में पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. मैंने आज ही फाइल पर साइन किए हैं.


टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की रविवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद यह फैसला आया है.


एक्सपर्ट्स ने भी तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखने और पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सड़कों के हिसाब से डिजाइन होना चाहिए. 


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