बिहार: शराबबंदी कानून के उल्लंघन के आरोप में हर 10 मिनट में एक गिरफ्तारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 1 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया था. मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक-2016 में कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं.
नई दिल्ली: बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर रही नीतीश सरकार ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने के आरोप में 1 लाख 21 हजार 586 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यानि हर दिन करीब 172 लोगों को बिहार पुलिस शराब पीने और उसे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया. इसके मुताबिक, हर 10 मिनट में एक गिरफ्तारी हुई.
बिहार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्य दिलीप कुमार जायसवाल के सवाल के जवाब में उत्पाद मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने गिरफ्तारी से जुड़े आंकड़े पेश किए.
उन्होंने कहा कि 6 मार्च तक करीब 6 लाख पांच हजार छापेमारी के दौरान दो लाख से अधिक लीटर अवैध शराब जब्त की गई.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 1 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी का ऐलान किया था. मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक-2016 में कड़े सजा के प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत तहत पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और नशे में पकड़े जाने पर न्यूनतम एक लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक आर्थिक दंड का प्रावधान है.
हालांकि, मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सजा के प्रावधान का विरोध करती रही है. पिछले दिनों आरजेडी उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा था कि बिहार में आरजेडी की सरकार अगर बनी तो कानून से कड़े सजा के प्रावधान को हटा लिया जाएगा.