राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं देना संविधान के विरूद्ध
राजस्थान सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले के अलावा मुफ़्त सरकारी स्टाफ़, टेलीफोन और यात्रा की सुविधा भी दे रही हैं, जिन पर हर महीने करोड़ों रुपए ख़र्च होते हैं.
जयपुर: राजस्थान हाईको र्ट ने आज पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी सुविधाएं देने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला और अन्य सुविधाएं देना संविधान के विरूद्ध है. हाई कोर्ट के इस फ़ैसले का असर राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जगन्नाथ पहाड़िया पर असर पड़ेगा. अब दोनों को ही सरकारी बंगला छोड़ना होगा.
साल 2017 से राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा था ये मामला
दरअसल ये मामला साल 2017 से राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा था और इस साल मई में इस पर सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुरक्षित रखा गया था. मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की कोर्ट में हुई और जज प्रकाश गुप्ता ने आज ये फ़ैसला सुनाया है.
पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं पर खर्च होते हैं करोड़ों रुपए
राजस्थान सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले के अलावा मुफ़्त सरकारी स्टाफ़, टेलीफोन और यात्रा की सुविधा भी दे रही हैं, जिन पर हर महीने करोड़ों रुपए ख़र्च होते हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य की कमज़ोर आर्थिक हालत का ज़िक्र करते हुए इसे भी ग़लत बताया है.
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