(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मुंबई: मास्क नहीं लगाया तो नहीं मिलेगी सार्वजनिक वाहनों में एंट्री, गरबा और डांडिया पर भी रोक
मॉल, कार्यालय और सोसायटी जैसे स्थान ‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ का स्टिकर चिपकायेंगे.गरबा और डांडिया का आयोजन करने की सख्त मनाही है. दशहरे पर रावण दहन के लिए लोगों को जाने की इजाजत नहीं है.
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. बीएमसी ने घोषणा की कि जो लोग मुंबई में मास्क नहीं लगायेंगे, उन्हें सार्वजनिक परिवहन की बसों और टैक्सियों आदि में यात्रा की अनुमति नहीं होगी. मास्क नहीं लगाने पर 200 रूपये का जुर्माना कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है.
‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ के स्टिकर चिपकेंगे
अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम से जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय के तौर पर मॉल, कार्यालय और सोसायटी जैसे स्थान ‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ का स्टिकर चिपकायेंगे. उन्होंने बताया कि बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई ई-बैठक में यह निर्णय लिया गया.
कल से अनलॉक 5.0 शुरू
बता दें कि त्योहारों का सीजन नजदीक है और कल से यानि एक अक्टूबर से अनलॉक 5.0 शुरू हो रहा है. ऐसे में कल से महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. इन बार और रेस्टोरेंट में 50% लोगों के बैठने की इजाजत होगी. देवी पंडालों में सिर्फ 4 फीट की मूर्ति रखने की अनुमति है. साथ ही पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग,सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रिनिंग जरूरी है.
गरबा और डांडिया पर भी रोक
गरबा और डांडिया का आयोजन करने की सख्त मनाही है. दशहरे पर रावण दहन के लिए लोगों को जाने की इजाजत नहीं है. वहीं सिनेमा हॉल और आर्थिक गतिविधियों में भी छूट मिलने की उम्मीद है.
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