मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है. देशमुख ने ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के कुछ पैराग्राफों को चुनौती दी गई थी.
अनिल देशमुख को झटका, भ्रष्टाचार के आरोपों पर CBI की FIR को रद्द करने से बॉम्बे HC का इनकार
एबीपी न्यूज़
Updated at:
22 Jul 2021 03:39 PM (IST)
इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के कुछ पैराग्राफों को चुनौती दी गई थी
अनिल देशमुख (फाइल फोटो)
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Published at:
22 Jul 2021 03:39 PM (IST)
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