नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं के कल्याण के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने को लेकर केंद्र और राज्यों से नाराजगी जाहिर की है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘किसी को विधवाओं के कल्याण की फिक्र नहीं है.’’



पीठ ने कहा कि इस संबंध में प्रावधान हैं जिन्हें केंद्र और राज्यों के जरिए लागू किये जाने की अपेक्षा की जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. पीठ ने केंद्र सरकार के वकील से कहा, ‘‘क्या आपने इन विधवाओं की हालत देखी है? हम क्या कर सकते हैं.’’

जब केंद्र के वकील ने राज्यों के जरिए दिये गये हलफनामों पर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा तो पीठ ने कहा, ‘‘उनकी फिक्र कोई नहीं करना चाहता. जब उनके परिवार उनकी देखभाल नहीं करना चाहते तो भारत सरकार से उनकी देखरेख की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं.’’