नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 55 घंटे का लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया जो सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होगा. 55 घंटे के मिनी लॉकडाउन के दौरान दोनों जिलों में कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे. मिनी लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक लोगों को घरों से बेवजह निकलना प्रतिबंधित रहेगा. हां, इस दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे.


क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर, मसलन बैंक और स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे. शहरी व ग्रामीण इलाकों लगने वाले बाजार और गल्ला मंडी के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे. अन्य दिनों (शनिवार और रविवार) को छोड़कर इनके खुलने का समय 9.00 बजे से रात 9.00 बजे तक रहेगा. स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं सामान्य रहेंगी.


रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन जारी रहेगा
जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति होती रहेगी रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा. ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी.


राज्यमार्गों पर पेट्रोल पम्प और ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे
राज्यमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे. शनिवार और रविवार को जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा. इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे.


निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन व निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे. सब्जी व फलों की सभी मंडियां खुली रहेंगी. सारे धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा. 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान शहरी के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे.



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