Twin Tower Blast: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा (Noida) के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक (Supertech) के ट्विन टावर (Twin Tower) को गिराने के आदेश देश दे चुकी है लेकिन तमाम अड़चनों की वजह से ट्विन टावर को गिराए जाने की तारीख आगे खिसकती जा रही है. आपको बता दें, पहले ये टावर 22 मई को गिराया जाना था लेकिन कुछ कारणों से ऐसा न हो सका. इसके बाद ट्विन टावर को गिराए जाने के अगली तारीख 21 अगस्त रखी गई थी लेकिन ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 21 अगस्त को भी ट्विन टावर नहीं गिराया जा सकेगा. 


बता दें कि अभी तक टावर में विस्फोटक लगाने का भी काम शुरू नहीं हो पाया है. माना जा रहा है कि ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए करीब 3700 किलो विस्फोटक लगाया जाना था. जिसकी शुरुआत 2 अगस्त से ही हो जानी थी, लेकिन अभी तक टावर में विस्फोटक लगाने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है. क्योंकि टावर में विस्फोटक लगाने से पहले एडिफिस इंजीनियरिंग जिनके ट्विन टावर को गिराने की जिम्मेदारी है, उन्होंने NOC नहीं ली थी. हालांकि कल रात में कंपनी की ओर से नोएडा पुलिस को NOC की एप्लीकेशन दी गई. जिसके बाद नोएडा पुलिस ने टॉवर में विस्फोटक लगाने की NOC जारी कर दी है.


फिर फंसता दिख रहा पेंच


लेकिन इसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI), सुपरटेक बिल्डर और एडिफिस इंजीनियरिंग का पेंच भी फंसता हुआ नजर आ रहा है. सीबीआरआई का आरोप है कि बिल्डर और एडिफिस कंपनी उसके उठाए गए सवालों पर जवाब नहीं दे रही है. सूत्रों के मुताबिक इसका हल निकालने के लिए 6 अगस्त को नोएडा अथॉरिटी में एक समीक्षा बैठक हो सकती है. जिसके बाद ट्विन टावर को गिराने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा. बैठक की रिपोर्ट 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी देनी होगी.


बिल्डर ने नहीं चुकाया बकाया पैसा


पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआरआई ने बिल्डर और एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी पर ट्विन टावर के आसपास की रिहायशी बिल्डिंग की सुरक्षा, मानक, वाइब्रेशन रिपोर्ट और टावरों की मजबूती के बारे में रिपोर्ट मांगी थी. जिसकी रिपोर्ट अभी तक सीबीआरआई को नहीं दी गई है.


इसके साथ ही सीबीआरआई ने ये आरोप भी लगाया है कि तय एग्रीमेंट के मुताबिक बिल्डर फीस के तौर पर उन्हें बकाया 70 लाख रुपये भी नहीं दे रहा है. 6 अगस्त को होने वाली नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा भी उठेगा. खास बात यह है कि जब तक सीबीआरआई को रिपोर्ट नहीं मिलेगी वो तब तक विस्फोटक लगाने की एनओसी नहीं देगी. 


इस बार भी नहीं गिरेगा ट्विन टावर?


यानी सारे पहलुओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाली 21 अगस्त को भी इन दोनों गगनचुंबी इमारतें को नहीं गिराया जा सकेगा. हालांकि ये बताना भी जरूरी है सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए अंतिम तारीख 28 अगस्त तय की है. ऐसे में माना जा रहा है कि ट्विन टावर को गिराने की अगली तारीख 22 अगस्त से 28 अगस्त के बीच की होगी.


हरियाणा से लाया जाएगा विस्फोटक


आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल से रोजाना 200 किलो विस्फोटक नोएडा पुलिस की निगरानी में दो गाड़ियों में भर कर लाया जाएगा और कुल 3700 किलो विस्फोटक ट्विन टावर में लगाए जाएंगे. इसके लिए ट्विन टावर में तकरीबन 10000 छेद V शेप में किए गए हैं जिनमें जिलेटिन को छड़ें और डेटोनेटर रखे जाएंगै.


विस्फोटक ग्राउंड फ्लोर से लेकर 1 और 2 फ्लोर तक तो लगातार विस्फोटक रखे जाएंगे. लेकिन उसके बाद 2-2 फ्लोर का गैप देकर जैसे दूसरे के बाद चौथे पर और छठे क बाद आठवें, 10वें, 12वें और 14वें फ्लोर और इसी तरह से 32 फ्लोर तक लगाए जाएंगे. 


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