Noida Twin Towers Demolition: नोएडा का अवैध ट्विन टावर 28 अगस्त को गिराया जाएगा. दरअसल ट्वीन टावर को बनाने के दौरान इसमें 900 से ज्यादा फ्लैट्स बनाने का प्रस्ताव था. इसमें जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उनको बताए कंपनी सुपरटेक ने बिल्डिंग का नक्शा बदला है. इसको लेकर फ्लैट्स लेने वाले चार लोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2012 में एक याचिका दायर की. साल 2014 में कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे ढहाने का निर्देश दिया. इस फैसले के खिलाफ ट्वीन टावर को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंची लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी इसे गिराने का निर्देश दिया.
इन 10 साल यानी 2012 से 2022 तक कानूनी लड़ाई लड़ने वालों 4 लोगों से ABP News ने बात की.
उदयभान सिंह तेवतिया, आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट, एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी
उदय भान सिंह ने बताया कि हमने 2006 में फ्लैट बुक किया और 2010 में रहने आए थे. जब हमने फ्लैट बुक किया तो सोसाइटी में 5 स्टार होटल की सुविधा दिखाई गई और इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी. आने के थोड़े दिन बाद ही सोसाइटी के बगल में गड्ढा खोदा जा रहा था और जब हमने पता किया तो जानकारी मिली कि यहां 2 टावर बनेंगे. इसके बाद हम नोएडा अथॉरिटी के पास नक्शा मांगने गए तो कहा गया कि बिल्डर के पास जाओ और बिल्डर के पास जाते तो कहते थे कि अथॉरिटी के पास जाओ. इससे परेशान होकर हमने 4 लोगों की लीगल टीम बनाई और 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की. साल 2012 से 14 यानी 2 साल तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बार-बार बिना रिजर्वेशन के इलाहाबाद जाना पड़ता था लेकिन सच्ची लड़ाई होती तो आपको हमेशा जीत मिलती है.
सुपरटेक के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एमके जैन की पिछले साल कोरोना में 59 साल की उम्र में जान चली गई है