(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
राजधानी में अब रेस्टोरेंट और मीट शॉप पर झटका या हलाल की जानकारी देना अनिवार्य, NDMC ने पास किया प्रस्ताव
इस से पहले जनवरी में यह प्रस्ताव दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पास किया था. वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस प्रस्ताव को 2018 में ही पास कर चुका है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट में अब यह जानकारी देना अनिवार्य होगा कि परोसा गया मीट झटका है या हलाल. राजधानी दिल्ली के उत्तरी नगर निगम ने मंगलवार को इस बावत प्रस्ताव पास किया. इस फैसले के बाद उत्तरी नगर निगम में आने वाले सभी रेस्टोरेंट और मीट की दुकानों पर इससे जुड़ी जानकारी देनी होगी.
उत्तरी नगर निगम के इस फैसले के साथ ही दिल्ली के तीनों नगर निगम में यह फैसला लागू हो गया है. दरअसल ऐसा ही प्रस्ताव पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम भी पास कर चुके है.
बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 104 वॉर्ड आते हैं, इन सभी वॉर्डों में बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट और मीट की दुकानें हैं. इनमें 90% दुकानों में मीट परोसा जाता है. उत्तरी नगर निगम ने प्रस्ताव तो पास कर दिया है लेकिन इससे जुड़े नियम और कानून अभी जारी नहीं किए गए हैं. निगम की ओर से कहा गया है कि जल्दी ही इन्हें जारी किया जाएगा.
इस प्रस्ताव के बारे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर योगेश वर्मा ने बताया, ''हलाल मीट हिन्दू और सिख धर्म में मना है. लोगों की भावनाओं को देखते हुए यह प्रस्ताव पास किया गया है. उतरी दिल्ली नगर निगम के निगम आयुक्त को निर्देश दिए गए है कि वह पूरे क्षेत्र में इसे लागू करवाएं. इसके साथ ही निगम के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और ढाबों को यह निर्देश दें कि वह इस बात को अनिवार्य रूप से बताएं.''
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