राज्यसभा चुनाव में नहीं होगा नोटा का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में कहा कि राज्यसभा चुनाव में ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. यानी अब राज्यसभा चुनाव में विधायक या तो किसी उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे या मतदान नहीं करेंगे.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में ‘इनमें से कोई नहीं (नोटा)’ विकल्प की अनुमति देने से आज इनकार कर दिया. यानी अब राज्यसभा चुनाव में विधायक या तो किसी उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे या मतदान नहीं करेंगे. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया. शीर्ष अदालत ने आयोग की अधिसूचना पर सवाल उठाया और कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है.
यानी राज्यसभा चुनाव में विधायक या तो किसी उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे या मतदान नहीं करेंगे। NOTA का विकल्प नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोटा का विकल्प सिर्फ direct election के लिए
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) August 21, 2018
यह फैसला शैलेष मनुभाई परमार की याचिका पर आया है. पिछले राज्यसभा चुनाव में वह गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक थे जिसमें पार्टी ने सांसद अहमद पटेल को उतारा था. परमार ने मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी थी.
शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि नोटा की शुरूआत करके चुनाव आयोग मतदान नहीं करने को वैधता प्रदान कर रहा है. गुजरात कांग्रेस के नेता ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में यदि नोटा के प्रावधान को मंजूरी दी जाती है तो इससे ‘‘खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार’’ को बढ़ावा मिलेगा.
बिहार: युवक की हत्या में शामिल होने के शक में महिला को बिना कपड़ों के घुमाया, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड