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अहमदाबाद: मानहानि केस में राहुल गांधी और सुरजेवाला को समन, कोर्ट में पेश होने को कहा गया
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गढवी ने दोनों नेताओं के खिलाफ पहली नजर में साक्ष्य मिलने के बाद सम्मन जारी किये और उनसे 27 मई को अदालत में उपस्थित रहने को कहा.
अहमदाबाद: एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और इसके चेयरमैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सम्मन जारी किया. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक में निदेशक हैं.
कांग्रेसी नेताओं ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि बैंक 2016 में नोटबंदी के पांच दिन के अंदर 750 करोड़ रुपये के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को बदलने के घोटाले में लिप्त है. इसके बाद दोनों शिकायतकर्ताओं ने पिछले सप्ताह अदालत में याचिका दायर की थी.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गढवी ने दोनों नेताओं के खिलाफ पहली नजर में साक्ष्य मिलने के बाद सम्मन जारी किये और उनसे 27 मई को अदालत में उपस्थित रहने को कहा.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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