नई दिल्ली: विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज़ के लिए देश भर में किसानों से ली गई ज़मीन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सात राज्यों से जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि जिस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसे क्यों न किसानों को लौटा दिया जाए ?


सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस सेज़ किसान सुरक्षा और कल्याण संघ नाम के संगठन की याचिका पर जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि देश भर में किसानों से ली गई लगभग 80 फीसदी जमीन बेकार पड़ी है. उन पर उद्योग लगाने का काम शुरू नहीं हुआ है.


याचिका के मुताबिक, 15 राज्यों में 405 सेज़ बनाने के नाम पर 4842 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है. इसमें से सिर्फ 206 सेज़ शुरु हुए हैं. कुल 362 हेक्टेयर ज़मीन का ही इस्तेमाल हुआ है. 4480 हेक्टेयर जमीन बिना इस्तेमाल के पड़ी है.


संगठन का आरोप है कि कंपनियां उद्योग लगाने को लेकर गंभीर नहीं हैं. वो सस्ती कीमत पर मिली ज़मीन का इस्तेमाल बैंक से कर्ज लेने के लिए करती हैं. ऐसी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए. साथ ही, किसानों को ज़मीन लौटा दी जानी चाहिए.


आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र के अलावा जिन सात राज्यों को नोटिस जारी किया है, वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान हैं.