नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 दिसंबर तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है. इससे पहले मंत्रालय ने इसकी समय सीमा 30 सितंबर तक रखी थी. मंत्रालय ने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे.
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
इन स्टेप्स को अपनाकर आप घर बैठे भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं.
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें.
2. फिर Click here पर क्लिक करें. नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें.
3. सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें.
4. अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि नाम या नंबर में किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें.
इसके अलावा पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है. इसके लिए 25 रुपये से 110 रुपये तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है.
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 38.8 करोड़ डॉलर घटकर 482.57 अरब डॉलर पहुंचा