नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के बाद अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर संज्ञान लिया है. हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.


हाई कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अनुपम गुप्ता को कोर्ट मित्र (एमेकस क्यूरी) नियुक्त किया है. कोर्ट ने कल यानि शुक्रवार को सभी पक्षों से पटाखा बिक्री के लाइसेंस को लेकर जवाब मांगा है.


आपको बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा चुका है. कोर्ट ने पहले आदेश शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री का आदेश दिया था जो एक नवंबर से प्रभावी होगा.


पटाखा विक्रेताओं ने जल्द सुनवाई की मांग की
दिल्ली के पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर एक बार फिर सुनवाई की मांग की है. पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि याचिका पर जल्द सुनवाई हो. उनके मुताबिक सुनवाई की तारीख 24 अक्टूबर तय की गयी है.


पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि दिवाली के बाद तय तारीख पर सुनवाई का कोई फायदा नहीं होगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज रंजन गोगोई ने सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी लेकिन कहा कि फैसला देने वाले जज से इस मसले पर चर्चा करेंगे.