अब 30 सितंबर तक आधार नंबर से जोड़ सकते हैं राशन कार्ड, सरकार ने बढ़ाई तारीख
केंद्र सरकार ने आधार को राशन कार्ड से जोड़ने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. खाद्य विभाग ने कहा है इससे पहले किसी का भी राशन कार्ड निरस्त नहीं होना चाहिए.
नई दिल्ली: हाल ही में बिहार में एक मामल सामने आया था जहां आधार नंबर नहीं होने की वजह से एक शख्स का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया. इस मामले के बाद सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख बढ़ा दी है. अब 30 सितंबर तक राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जा सकेगा.
मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दिनांबर सात फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड से उनके आधार से जोड़ने की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है.
विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर से पहले किसी को भी राशन देने से मना नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उनका राशन कार्ड निरस्त करना चाहिए. विभाग की ओर से कहा गया कि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक या आधार की पहचान नहीं हो पाकेने की वजह से एनएफएसए के तहत किसी को भी राशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए.
खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से करीब 90 प्रतिशत राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है. वहीं पीडीएस के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85 प्रतिशत लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं.
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