Mamman Khan Arrested In Nuh Violence: नूंह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस ने गुरुवार (14 सितंबर) को कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया. मामन खान को 2 बार हरियाणा पुलिस ने समन किया था. दोनों बार खान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे. उन्होंने अपने बचाव में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने केस ट्रांसफर की अपील दायर की थी.
हरियाणा सरकार ने गुरुवार (14 सितंबर) को ही हाई कोर्ट को बताया कि नूंह हिंसा के बाद दर्ज प्राथमिकी में कांग्रेस विधायक मामन खान को भी आरोपी बनाया गया है. सरकार ने दावा किया कि इस कदम का समर्थन करने के लिए पुलिस के पास फोन कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं.
मामन खान का क्या है दावा?
फिरोजपुर झिरका के विधायक खान ने मंगलवार को अदालत का रुख कर गिरफ्तारी से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है जबकि हिंसा भड़कने के दिन वह नूंह में थे भी नहीं. विधायक के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि खान को अभी पता चला है कि उनका नाम प्राथमिकी में है.
जस्टिस विकास बहल मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को करेंगे. नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नेतृत्व वाली शोभायात्रा पर भीड़ ने हमला किया था. हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद बगल के गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी.
विधायक ने अनुरोध किया कि नूंह में हिंसा से जुड़े सभी मामले एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) को स्थानांतरित कर दिए जाने चाहिए. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक एसआईटी पहले ही गठित की जा चुकी है.
सरकार का क्या है दावा?
सरकार की तरफ से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने सुनवाई के बाद कहा कि सबूत खान के दावे के खिलाफ हैं. सभरवाल ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड, एक फोन टावर के माध्यम से ट्रैक की गई उनकी लोकेशन, विधायक के निजी सुरक्षा अधिकारी का एक बयान और अन्य सबूत, खान के दावे को ‘‘झूठा’’ साबित करते हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘अदालत को बताया गया कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. प्राथमिकी के 52 आरोपियों में से 42 को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी नियमित जमानत पर है. अदालत को जांच एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ जुटाए गए सभी सबूतों से अवगत कराया गया.’’ राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी तौफीक ने भी खान का नाम लिया है. तौफीक को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था.