Nuh Violence: बिट्टू बजरंगी से बजरंग दल का नहीं है कोई लेना-देना! VHP ने सफाई जारी कर कही ये बात
VHP On Bittu Bajrangi: नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को बुधवार (16 अगस्त) को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा.
Bittu Bajrangi Arrested: हरियाणा के नूंह में पिछले दिनों हुई हिंसा के एक आरोपी बिट्टू बजरंगी को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सफाई जारी की है. गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी को मंगलवार (15 अगस्त) को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसके भड़काऊ भाषण की वजह से 31 जुलाई को नूंह में हिंसा भड़की थी, जो बाद में गुरुग्राम समेत आसपास के इलाके में फैल गई थी. बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि उस शख्स का बजरंग दल से कुछ भी लेना-देना नहीं है.
क्या कहा विश्व हिंदू परिषद ने?
विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार (16 अगस्त) को ट्वीट किया, ''राज कुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा. उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिन्दू परिषद उचित नहीं मानती.''
पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है मामला
बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है. पुलिस ने बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) उषा कुंडू की शिकायत पर बजरंगी और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ नूंह के सदर थाने में दर्ज की गई एक नई प्राथमिकी के संबंध में उससे पूछताछ की गई.
पुलिस ने बताया कि तावडू के अपराध जांच शाखा के दल ने गोरक्षा बजरंग फोर्स नामक संगठन के अध्यक्ष बजरंगी को फरीदाबाद से हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के लिए ले गए थे. हरियाणा के नूंह की एक अदालत ने बिट्टू बजरंगी को बुधवार (16 अगस्त) को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा. पुलिस ने कहा है कि उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
बिट्टू बजरंगी पर क्या है आरोप?
प्राथमिकी के मुताबिक, बजरंगी और उसके कुछ अज्ञात समर्थकों ने तलवार और त्रिशूल लेकर नलहड़ मंदिर जाते समय रोके जाने पर एएसपी कुंडू के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया था. बजरंगी की पहचान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हुई.
फरीदाबाद पुलिस ने दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में बजरंगी को गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी हिंसा के दो दिन बाद की गई थी लेकिन उसके जांच में शामिल होने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था. उस पर भड़काऊ भाषण देने और सार्वजनिक तौर पर हथियार लहराने का आरोप है.
जांच जारी है- नूंह पुलिस
नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार को बताया, ‘‘बजरंगी को आज शहर की एक अदालत में पेश किया गया और हमने उसे पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस हिरासत में लिया है. जांच जारी है. बजरंगी के सहयोगियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”
इन धाराओं में किया गया है केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148 (दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 323 (चोट पहुंचाना), 353, 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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