Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की टिप्पणियों पर सवाल उठाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के पूर्व जज जस्टिस एस एन ढींगरा और वरिष्ठ वकीलों अमन लेखी और के रामा कुमार पर अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मना किया. 


मुकदमा चलाने की अनुमति वकील सी आर जयासुकिन ने मांगी थी. एटॉर्नी जनरल ने कहा- तीनों के बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में हैं. उन्हें अदालत की अवमानना नहीं कहा जा सकता. 


ये है मामला 


भड़काऊ बयान को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि नूपुर का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के लिए जिम्मेदार है. नूपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में हिंसा भड़का दी है. उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है उन सबके लिए अकेले नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार है. नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.


वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के बेहद तल्ख मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ देश के 117 हस्तियों ने बयान जारी कर आपत्ती जताई है. इन टिप्पणियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन धींगरा, पूर्व अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी, वरिष्ठ वकील केआर कुमार व अन्य ने SC की आलोचना की थी. 


ये भी पढ़ें:


Sri Lanka Crisis: प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई से और बिगड़ सकते हैं हालात, श्रीलंका संकट पर एक्सपर्ट ने चेताया


Sri Lanka Crisis: भारत का श्रीलंका के साथ व्यापार ठप पड़ा, एक्सपोर्टर्स पेमेंट को लेकर चिंतित