Supreme Court On  Nupur Sharma: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 1 जुलाई को बीजेपी (BJP) की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा की याचिका को खारिज ही नहीं किया बल्कि उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने कहा कि आपकी बेलगाम जबान ने पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग भड़का दी. कोर्ट ने नूपुर से अपने बयान के लिए पूरे देश से माफी मांगने के लिए भी कहा. 


गौरतलब है कि बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा ने अपने विवादास्पद बयान को लेकर कई राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज़ हुईं सभी एफआईआर की जांच को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपना याचिका में कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है. 


10 मुख्य प्वाइंट जानिए- 



  1. सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर को उनके खिलाफ दर्ज़ सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया. इसके बाद नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली.

  2. नूपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, पूरे देश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं,जो हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से केवल और केवल वह अकेली ही महिला जिम्मेदार हैं.

  3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी. 

  4. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को उनके अहंकार के लिए फटकार लगाई और कहा कि क्योंकि वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है.

  5. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के लिए कहा- उसकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उसके (नुपूर शर्मा) खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. कोर्ट ने पूछा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया.

  6. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर मर्डर के मामले को भी नूपुर शर्मा के बयान से जोड़कर देखा है. कोर्ट ने कहा कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उनका बयान ही जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की हत्या कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि, आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी. SC का कहना है कि उन्होंने "राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा" पैदा किया है.

  7. एससी (SC) ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. SC ने कहा कि उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है. कोर्ट ने टीवी चैनलों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि टीवी चैनलों को नुपुर शर्मा और ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन है.

  8. जब नूपुर शर्मा के वकील सुप्रीम कोर्ट से कहती हैं कि वह जांच में शामिल हो रही हैं और भाग नहीं रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए.

  9. नूपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा ने माफी मांगी थी लेकिन शर्त के साथ. 

  10. सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है.


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