Nupur Sharma Case: नूपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस से चार सप्ताह बाद पेशी की अनुमति देने के लिए आग्रह किया. कोलकाता पुलिस ने उन्हें कोलकाता के नारकेलडानागा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में नोटिस जारी किया है.
नारकेलडानागा क्षेत्र की एक निवासी ने कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के लिए निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. नारकेलदनागा थाना पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर नूपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी (मामला संख्या 220) दर्ज कर मामला शुरू किया है.
आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले के सिलसिले में कोलकाता के नारकेलडानागा थाना पुलिस ने उन्हें 20 जून या उससे पहले 41एसीआरपीसी के तहत अनुपालन के लिए नोटिस भेजकर तलब किया है. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी का दावा है कि सोमवार को उन्हें अपने आधिकारिक ईमेल के जरिए नूपुर शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला है. निलंबित पत्र में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने कोलकाता पुलिस से उन्हें चार सप्ताह और पेश होने की अनुमति देने को कहा है. पुलिस सूत्र के अनुसार, पत्र में नुपुर शर्मा ने दावा किया है कि विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए पूरे देश में उन्हें जान का खतरा है.
नारकेलदनागा पुलिस थाने द्वारा जारी नोटिस का पालन करते हुए वह सुरक्षा कारणों से आज कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हो पा रही है. कोलकाता पुलिस ने कहा कि, "हमें उनका पत्र मिला है और उनके पत्र का जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हम कानून के अनुपालन में अगला कदम उठाएंगे."
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