नई दिल्लीः दिल्ली के करीब 1700 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में 18 फरवरी से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसके तहत अभिभावक 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं. डायरेक्टरेट ऑफ एडुकेशन की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 17 फरवरी तक सभी स्कूल अपने क्राइटेरिया और पॉइंट की जानकारी दे दी है. 18 फ़रवरी से एडमिशन फॉर्म्स मिलने शुरू हो गये हैं. 4 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी.
दाखिले से जुड़ी ज़रूरी तारीखें
- दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए 18 फ़रवरी से फॉर्म्स मिलने शुरू हो जाएंगे.
- 4 मार्च 2021 तक स्कूलों में फॉर्म्स जमा कराए जा सकेंगे.
- 15 मार्च 2021 को पॉइंट सिस्टम के आधार पर आवेदन करने वाले बच्चों को मिले अंकों के साथ स्कूल लिस्ट जारी करेंगे.
- पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च को जारी की जायेगी, इसमें वेटिंग लिस्ट भी होगी और बच्चों को पॉइंट्स सिस्टम के तहत कितने अंक मिले हैं उसकी भी जानकारी होगी.
- 22 और 23 मार्च को अभिभावकों के सवाल आदि का समाधान किया जाएगा. अगर अभिभावकों के मन में यह सवाल है कि उनके बच्चों को किस आधार पर कितने पॉइंट्स मिले हैं तो लिखित या मौखिक रूप से उसका समाधान होगा.
- 25 मार्च को दूसरी एडमिशन लिस्ट जारी होगी.
- 26 मार्च को अभिभावकों के सवाल आदि का समाधान किया जाएगा.
- इसके बाद अगर संभावना बचती है तो तीसरी लिस्ट 27 मार्च को जारी होगी.
- 31 मार्च को नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी.
आयु सीमा का नियम और रजिस्ट्रेशन शुल्क
- प्री स्कूल यानी नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिये बच्चे की उम्र 31मार्च 2021 तक 4 साल से कम होनी चाहिए.
- प्री-प्राइमरी यानी केजी के लिए आयु सीमा 31मार्च 2021 तक 5 साल से कम.
- फर्स्ट क्लास के लिए आयु 31मार्च 2021 तक 6 साल से कम होनी चाहिये.
- सभी स्कूलों के लिये एडमिशन रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 रुपए तय किया गया है जो नॉन रिफंडेबल होगा. इससे ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकता, स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेना अभिभावकों के लिए वैकल्पिक होगा.
स्कूल तय करते हैं पॉइंट सिस्टम
नर्सरी में दाखिले के लिए प्राइवेट स्कूल पॉइंट सिस्टम को आधार बनाते हैं. इसके तहत मेरिट लिस्ट बनाने के लिए स्कूलों को कुछ क्राइटेरिया को अपनाना होता है. इसमें घर से स्कूल की दूरी, एक संतान, भाई-बहन का उसी स्कूल में होना, माता-पिता का स्कूल के पूर्व छात्र होना, इन सबके आधार पर आवदेन करने वाले बच्चे को अंक दिए जाते हैं. इसमें सबसे अधिक अंक स्कूल से घर की दूरी के आधार पर देते हैं.
एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट
- माता या पिता का राशन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड जिसमें बच्चे का नाम हो.
- बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या माता और पिता का.
- माता या पिता का वोटर आई-कार्ड.
- बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पानी बिल, पासपोर्ट माता-पिता.
- आधार कार्ड माता या पिता का
नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया में अगर अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी और अपारदर्शिता से जुड़ी कोई शिकायत करनी है तो वो शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर या मॉनिटरिंग सेल के लिंक पर जाकर कर सकते हैं.