नई दिल्ली: डीडीए की जमीन पर चलने वाले 298 प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी क्लास में दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों को राहत देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन संस्थानों में नामांकन को लेकर नए दिशा-निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है और इसमें दूरी को प्रमुख मानदंड रखा है.


शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी क्लास में नामांकन को लेकर दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई है. अब स्कूल आवेदन स्वीकार कर सकेंगे.’’ दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूल इलाके में रहने वालों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं.


दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्कूल से एक किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी और अगर सीटें खाली रहती हैं तो स्कूल से 1-3 किलोमीटर दूर रहने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.


दिशा-निर्देश कहते हैं, ‘‘छह किलोमीटर से ज्यादा दूर रहने वाले छात्रों को उसी सूरत में दाखिल दिया जा सकता है जब छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी छात्रों पर विचार करने के बावजूद सीटें खाली रहें.’’


राष्ट्रीय राजधानी के करीब 1400 प्राइवेट स्कूलों में आगामी अकादमिक सत्र की शुरुआत के लिए नर्सरी नामांकन की प्रक्रिया दो जनवरी से शुरू हो गई.


पिछले सप्ताह सरकार ने डीडीए की भूमि पर चलने वाले 298 प्राइवेट स्कूलों को नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने तक नामाकंन प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया था.