Nursing Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज संचालकों को दिया झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया साफ इनकार
Nursing Scam Case: SC ने 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी गई है.
Nursing Scam Case: नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में नया अपडेट सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से किया इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की याचिका खारिज कर दी गई है.
बता दें कि लगभग 2 दर्जन कॉलेजों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30 मई के दोबारा जांच वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने 169 सूटेबल पाए गए कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे. वहीं मामले की जांच में न्यायिक अधिकारी भी शामिल किए गए थे.
169 कॉलेजों की दोबारा जांच के दिए थे आदेश
हाईकोर्ट में 30 मई को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की ओर से आवेदन पेश किया गया था. आवेदन में कहा गया था कि सीबीआई जांच में गड़बड़ी और रिश्वत का मामला सामने आने के बाद सूटेबल पाए गए कॉलेजों की जांच विवादित और संदिग्ध हो चुकी है. इसपर हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा सूटेबल पाए गए 169 कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश दिए थे.
प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती
आदेश में संबंधित जिले के न्यायिक अधिकारी के शामिल होने और वीडियोग्राफी करने के भी आदेश दिए थे. इसी आदेश को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
दो आरोपियों ने जमानत आवेदन किया था पेश
मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े में सीबीआई ने रिमांड होने के बाद नौ आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने आरोपियों को जेल भेज दिया था. वहीं चार आरोपियों को 1 जून तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया था. वहीं मामले में आरोपी प्रीति तिलकवार, सचिन जैन ने जमानत आवेदन भी पेश किया था.
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