नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली में जगह-जगह एयर प्यूरीफायर टावर लगाने पर विचार करने को कहा है. साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना पर भी सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ऑड-ईवन प्रदूषण कम करने का हल नहीं है. कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्रदूषण के स्थायी हल के लिए रोडमैप तैयार करने का आदेश दिया है.


आज सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ?


सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना का बचाव किया. दिल्ली सरकार ने दावा किया कि इस योजना से दिल्ली में पांच से 15 फीसदी तक प्रदूषण घटा है. वहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हमारे अध्ययन के मुताबिक ऑड-ईवन योजना से कोई फायदा नहीं हुआ है.


ऑड-ईवन पर तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑड-ईवन दुनिया में जहां लागू होता है, वहां किसी को छूट नहीं दी जाती. दिल्ली में सिर्फ मिडिल क्लास लोग इससे तकलीफ उठा रहे हैं. ऑड-ईवन प्रदूषण का हल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने डीपीसीसी को आदेश दिया कि वह प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन पर चल रहे ऑटो और दूसरी गाड़ियों की जांच करके उनपर सख्त कार्रवाई करे.


25 नवंबर को फिर मुख्य सचिवों को पेश होने का आदेश


इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वह दिल्ली के प्रदूषण के स्थायी हल के लिए रोडमैप तैयार करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक 1 हफ्ते में सभी सरकारें अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें. कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 25 नवंबर को फिर पेश होने का आदेश दिया है.


फिर ऑड ईवन लागू करने का प्रस्ताव आ सकता है


इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर प्रदूषण में कमी नहीं देखने को मिली तो सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एक बार फिर ऑड ईवन लागू करने का प्रस्ताव लाया जाएगा. सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए फिर एक बार पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया. केजरीवाल के मुताबिक इन राज्यों में अभी भी पराली जल रही है, जिसका धुंआ दिल्ली में आ रहा है और प्रदूषण अभी भी बना हुआ है.


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