ऑड-ईवन योजना: एनजीटी ने दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज की, दुपहिया वाहनों को छूट नहीं
नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ऑड-ईवन योजना में दुपहिया वाहनों को छूट देने के अनुरोध वाली आप सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया. एनजीटी ने कहा कि कि ऐसी छूट दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य को सफल नहीं होने देगी.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा, ‘‘यह हमारे समक्ष स्पष्ट है कि दिल्ली में 60 लाख से अधिक दुपहिया वाहन हैं. इनमें ऐसे दुपहिया वाहन भी शामिल हैं जो बहुत पुराने हैं.’’ पीठ ने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट है कि दुपहिया वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है. छूट से दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने का पूरा उद्देश्य विफल होगा.’’ योजना के तहत ऑड और ईवन नम्बर के गाड़ी एक दिन छोड़कर सड़क पर चलते हैं.
हरित अधिकरण ने इसके साथ ही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अपने बेड़े में और बसें शामिल करे और सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करे. पीठ ने इससे पहले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से एक व्यावहारिक समाधान मांगा था.
अधिकरण ने बीते छह दिसम्बर को आप सरकार और पड़ोसी राज्यों को शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उनकी कार्ययोजना को लेकर आड़े हाथ लिया था. उन्हें समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत दस्तावेज दायर करने के लिए कहा था.