नई दिल्ली: दिल्ली में ऑड-ईवन योजना के दूसरे दिन मंगलवार को 562 चालान काटे गये. इससे पहले इस योजना के पहले दिन 271 लोगों के चालान काटे गए थे. इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दावा किया कि लोग पूरी निष्ठा के साथ सम-विषम नियम का पालन कर रहे हैं.


बता दें कि ऑड-ईवन योजना 15 नवम्बर तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू है. इस नियम का उल्लंघन करने पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. ऑड-इवन योजना का लोग सही से पालन करे इसके लिए यातायात, परिवहन और राजस्व विभागों की कुल 465 टीमों को तैनात किया गया है.


दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑड-ईवन योजना का दूसरा दिन ‘बहुत सफल’ रहा और वायु गुणवत्ता में सुधार आया है. उन्होंने कहा, ‘‘धुंध का संकट धीरे-धीरे कम हो रहा है. हम स्थिति पर और मौसम की परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं. उम्मीद है कि पराली जलाने का और धुआं दिल्ली में नहीं आयेगा.’’


कब चलेंगी किस नंबर की गाड़ियां


यह योजना 15 नवंबर तक सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक चार पहिया वाहनों पर लागू होगी. इसके तहत जिन गाड़ियों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है उन्हें चार, छह, आठ, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी. इसी तरह जिन वाहनों की पंजीकरण संख्या का आखिरी अंक सम (0,2,4,6,8) होगा उन्हें पांच, सात, नौ, 11,13 और 15 नवंबर को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.


दो पहिया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है लेकिन इस बार सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिये ये छूट नहीं है. जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं और उनके साथ 12 साल तक की उम्र के बच्चे होंगे, उन्हें भी छूट होगी. दिव्यांगजन के वाहनों को भी ऑड-ईवन में छूट है. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपातकालीन, प्रवर्तन सेवाओं के वाहनों समेत 29 श्रेणियों के वाहनों को इससे छूट दी गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहनों को हालांकि इससे छूट नहीं दी गई है.


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