Delhi Air Quality Index: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की 7 साल पुरानी ऑड-ईवन योजना (Odd-Even Sceheme) फिर से चर्चा में है. दिन पर दिन बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए 13 नंवबर से ऑड-ईवन को लागू किया जा रहा है. पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से 500 के बीच ही बना हुआ. बुधवार (8 नंवबर) को दिल्ली का एक्यूआई 460 दर्ज किया गया है. प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सभी नाकाफी साबित हुए हैं इसलिए दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन लौट रहा है.
ऑड-ईवन को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं. 6 नवंबर को आप सरकार ने ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये कुछ नहीं बल्कि वायु प्रदूषण से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा में एक कदम है. उन्होंने आप सरकार पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी योजना को लेकर सवाल खडे किए हैं.
ऑड-ईवन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए योजना को अवैज्ञानिक बताया था. जस्टिस संजय किशन कौल ने आप सरकार से सवाल किया कि पहले भी वह यह योजना लागू कर चुके हैं, क्या यह सफल हुआ, यह सब दिखाने के लिए है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि इससे कितना प्रदूषण कम होता है, क्या इसका आकलन किया गया है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर के नंबरों की टैक्सियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने का सुझाव भी दिया.
टू व्हीलर वाहनों को मिलेगी छूट?
चौथी बार ऑड-ईन स्कीम दिल्ली में लागू होने जा रही है, इससे पहले साल 2016, 2017 और 2019 में योजना को लागू किया गया था. जब भी स्कीम को लागू किया गया तो टू व्हीलर वाहनों को इसमें छूट दी गई थी. यानी हर नंबर की टू व्हीलर गाड़ियां किसी भी चलाई जा सकती हैं. हालांकि, इस बार अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है इसलिए यह नहीं पता कि टू व्हीलर वाहनों पर पाबंदी रहेगी या नहीं. टू व्हीलर पर पाबंदी रहेगी या नहीं इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये वाहन सबसे ज्याद प्रदूषण करते हैं, लेकिन इन्हें स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ऑड-ईवन स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि सभी वाहनों पर इसे लागू किया जाए.
किन-किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?
अभी तक सरकार की तरफ से स्कीम लागू करने को लेकर कोई गाइडलान जारी नहीं की गई है, लेकिन पिछले सालों पर नजर डालें तो कुछ वाहनों को योजना से बाहर रखा जाता है. टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी गाड़ियों को छूट दी गई थी. इसके अलावा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की गाड़ियों के लिए छूट रहेगी. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की गाडियों के लिए भी छूट रहेगी. साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ियों, डिविजनल कमिश्नर से अनुमति प्राप्त गाड़ियां और डिफेंस नंबर वाली गाड़ियों को भी छूट मिलेगी.
इमरजेंसी की गाड़ियों को मिलेगी छूट?
एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल, जेल की गाड़ियों, मेडिकल इमरजेंसी के वाहन और शव ले जाने वाली गाड़ियों को भी ऑड-ईवन योजना से बाहर रखा गया है.
ऑड-ईवन के उल्लंघन पर कितना जुर्माना
13 से 20 नवंबर के बीच ऑड-ईवन लागू रहेगा. इस दौरान, जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 1,3,5,7 और 9 है वे 13, 15, 17, 19 नवंबर को सड़क पर चल सकेंगी. वहीं, ईवन नंबर वाली गाड़ियां यानी जिनके रिजस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0,2,4,6,8 है वे 14, 16, 18 और 20 नवंबर को चल सकेंगी. ऑड-ईवन के उल्लंघन पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. इससे पहले 2016 में 2,000 और 2019 में 4,000 जुर्माना था.
यह भी पढ़ें:-
Bihar Caste Survey: जिसकी जितनी संख्या भारी... न न न, बिहार में नहीं चलता ये फॉर्मूला!