Odd Even:नियम तोड़ने पर 4 हजार का जुर्माना, दूसरे राज्यों के सीएम को छूट, दिल्ली के CM दायरे में आएंगे
देश की राजधानी दिल्ली में अगले महीने की 4 तारीख से 15 तारीख तक रोड पर एक दिन ऑड नंबर और एक दिन ईवन नंबर वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाजत होगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर इससे जुड़ी सारी जानकारियां दी हैं.
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू होगा, इसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कांफ्रेंस करके पूरी जानकारी साझा की. ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके दायरे में दोपहिया वाहनों के साथ महिलाएं भी नहीं होंगी. इसके अलावा जिस गाड़ी में महिलाओं के अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उन्हें भी ऑड-ईवन से फ्री रखा जाएगा. सबसे दिलस्चप बात ये रही है कि केजरीवाल ने दूसरे राज्यों के सीएम को ऑड-ईवन से छूट दी, जबकि दिल्ली के सीएम को इसके दायरे में रखा. इसी तरह उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को ऑड-ईवन से बाहर रखा, लेकिन अपनी सरकार के मंत्रियों को इससे किसी प्रकार की छूट नहीं दी है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वीवीआईपी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन से छूट मिलेगी. सीएनजी वाहनों को कोई छूट नहीं मिलेगी. पिछली बार सीएनजी व्हीकल स्टीकर्स का ऑड-ईवन के दौरान काफी दुरुपयोग हुआ था जिसके चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है. इन सबके साथ नियम तोड़ने वाले को 4 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
ऑड-ईवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 हजार बसों का इंतजाम किया है. अधिकारियों ने इसके लिए निजी बस चालकों से बात भी कर ली है.
क्या है ऑड-ईवन ऑड-ईवन के दौरान सरकार ऑड और ईवन नंवबर प्लेट के वाहनों के लिए दिन तय करती है कि एक दिन ऑड नंबर के वाहन चलेंगे और एक दिन ईवन नंबर की गाड़ियों को सड़क पर उतरने की मंजूरी मिलेगी.
छूट के यह हैं नियम
- जिस गाड़ी में सिर्फ महिलाएं होंगी उन्हें ऑड-ईवन नियम से छूट मिलेगी
- जिस गाड़ी में महिलाओं के अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उन्हें भी ऑड-ईवन से फ्री रखा जाएगा
- टू व्हीलर्स पर भी ये लागू नहीं होगा
- स्कूल बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों को छूट मिली है
- मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियों को छूट मिली है
- इमरजेंसी वाहनों को छूट मिली है
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वीवीआईपी गाड़ियों को भी ऑड-ईवन से छूट मिलेगी
- सीएनजी वाहनों को कोई छूट नहीं मिलेगी. पिछली बार सीएनजी व्हीकल स्टीकर्स का ऑड-ईवन के दौरान काफी दुरुपयोग हुआ था जिसके चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला
- लिया है. इन सबके साथ नियम तोड़ने वाले को 4 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वीवीआईपी गाड़ियों को छूट
- केंद्र सरकार के सभी मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों को इससे छूट मिलेगी. हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्री इसके दायरे में आएंगे
- सीएनजी के निजी वाहनों को छूट नहीं, सार्वजनिक वाहनों पर लागू नहीं होगी यह व्यवस्था
पहले भी महिलाओं को मिली थी छूट
महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2016 में भी छूट दी गई थी. दिल्ली में महिलाएं अपने वाहनों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, इस कारण ऐसा किया गया था. इसके अतिरिक्त, महिला ड्राइवरों और स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ स्कूली वाहनों को छूट मिली थी. इस बार भी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर छूट दी गई है.
पिछली बार भी टूव्हिलर्स थे ऑड-ईवन से फ्री
पिछली बार सभी दोपहिया वाहनों को वैकल्पिक दिन बार से छूट दी गई थी. इस बार भी छूट दी गई है. सरकार का मानना है कि शहर की बसों और मेट्रो रेल की मौजूदा क्षमता के साथ, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ले जाना संभव नहीं था. दिल्ली में चलने वाले दोपहिया वाहनों की संख्या का नवीनतम अनुमान 70 लाख से अधिक है. अगर दो पहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाती है तो इससे हर दिन सार्वजनिक परिवहन पर स्विच वाले 35 लाख से अधिक लोग होंगे.
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