Conviction: डायन के संदेह में दंपति को कर दिया था आग के हवाले, ओडिशा में 3 सालों बाद 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
Conviction For Burning Couple: ओडिशा के कलिंग नगर इलाके में डायन के संदेह में एक दंपति को जलाकर मौत के घाट उतारने की वारदात को 7 जुलाई, 2020 की देर रात अंजाम दिया गया था.
Conviction For Burning Couple In Odisha: ओडिशा में डायन के संदेश में एक दंपत्ति को जलाकर मौत के घाट उतारने के आरोप में 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. 3 साल पहले ओडिशा के जाजपुर जिले में वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. सरकारी वकील रजत कुमार राउत के अनुसार, अदालत ने 20 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
मामले में चार्जशिट दाखिल होने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश आचार्य की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी. गुरुवार (16 नवंबर) को उन्होंने सभी 17 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दंपत्ति को जलाकर उतारा था मौत के घाट
दंपति को मौत के घाट उतारने की वारदात 7 जुलाई, 2020 की देर रात को अंजाम दिया गया था. कलिंग नगर इलाके के निमापाली गांव में कई ग्रामीण शैला बलमुज और सांबरी बलमुज नाम के दंपति के घर में घुस गए थे और उनकी बर्बर तरीके से पिटाई की थी. इसके बाद दोनों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था. जादू-टोना के संदेह में उन पर हमला किया गया था. हमलावरों ने उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया था.
गैर जमानती धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया मामला
वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी. एक-एक कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों की शिनाख्त की गई थी, जिनमें से 20 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया था. मारे गए दंपति के परिजनों की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की गई.
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